Follow us:
Register
🖋️ Lekh ✒️ Poem 📖 Stories 📘 Laghukatha 💬 Quotes 🗒️ Book Review ✈️ Travel

lekh, satyawan_saurabh

24 अप्रैल – राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

बिखर गई पंचायतें, रूठ गए है पंच।भटक राह से है गए, स्वशासन के मंच।। राज्य सरकार स्थानीय नौकरशाही के माध्यम …


24 अप्रैल - राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

बिखर गई पंचायतें, रूठ गए है पंच।
भटक राह से है गए, स्वशासन के मंच।।

राज्य सरकार स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से स्थानीय सरकारों को बाध्य करती हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अक्सर ग्रामीण विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, सरपंचों के लिए एक थकाऊ प्रक्रिया जिसके लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता होती है। स्थानीय कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की सरपंचों की क्षमता सीमित है। कई राज्यों में, पंचायत को रिपोर्ट करने वाले स्थानीय पदाधिकारियों, जैसे ग्राम चौकीदार या सफाई कर्मचारी, की भर्ती जिला या ब्लॉक स्तर पर की जाती है। अक्सर सरपंच के पास इन स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति भी नहीं होती है।

-डॉ सत्यवान सौरभ

आजकल हमें ऐसी ख़बरें सुनंने और पढ़ने को मिल रही है कि देश के अमुक गांव के सरपंच ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता था। वर्तमान में ई-पंचायत के विरोध में हरियाणा प्रदेश भर में ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों द्वारा धरने दिए जा रहे हैं और बीडीपीओ कार्यालय को ताले जड़े जा रहे हैं, सरकार ग्राम पंचायत में ई-प्रणाली शुरू करने जा रही है। हरियाणा के सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत में इस तरह की प्रणाली पर काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में गांवों के विकास कार्य प्रभावित होंगे। विकास कार्य न होने पर ग्रामीण भी सड़कों पर उतर जाएंगे।

भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के तीन दशक से भी अधिक समय के बाद, राज्य सरकार, स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से, पंचायतों पर काफी विवेकाधीन अधिकार और प्रभाव का प्रयोग करना जारी रखती हैं। भारत में, स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों (जैसे कि तेलंगाना में ये सरपंच ) की शक्तियाँ राज्य सरकारों और स्थानीय नौकरशाहों द्वारा कई तरह से गंभीर रूप से सीमित रहती हैं, जिससे स्थानीय रूप से निर्वाचित अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की भावना कमजोर होती है।

ग्राम पंचायत रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए राज्य और केंद्र से मिलने वाले अनुदान (विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान) पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं। मोटे तौर पर, पंचायतों के पास धन के तीन मुख्य स्रोत -राजस्व के अपने स्वयं के स्रोत (स्थानीय कर, सामान्य संपत्ति संसाधनों से राजस्व, आदि), केंद्र और राज्य सरकारों से सहायता अनुदान, और विवेकाधीन या योजना-आधारित धन होते हैं । राजस्व के अपने स्वयं के स्रोत (कर और गैर-कर दोनों) कुल पंचायत निधियों के एक छोटे से अनुपात का गठन करते हैं। पंचायतों के लिए विवेकाधीन अनुदानों तक पहुंच राजनीतिक और नौकरशाही संबंधों पर निर्भर करती है।

स्वीकृत धनराशि को पंचायत खातों में स्थानांतरित करने में अत्यधिक देरी से स्थानीय विकास रुक जाता है। उन्हें आबंटित धन का उपयोग कैसे करना हैं, इस पर भी गंभीर प्रतिबंध हैं। राज्य सरकारें प्राय: पंचायत निधियों के माध्यम से विभिन्न व्ययों पर खर्च की सीमाएँ लगाती हैं। जैसे हाल ही में हरियाणा में सरकार ग्राम पंचायत में ई-प्रणाली शुरू करने जा रही है। ग्राम पंचायत में इस तरह की प्रणाली पर काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में गांवों के विकास कार्य प्रभावित होंगे। विकास कार्य न होने पर ग्रामीण भी सड़कों पर उतर जाएंगे। पंचायत निधि खर्च करने के लिए दोहरे प्राधिकरण की व्यवस्था करती है। सरपंचों के साथ ही, भुगतान के लिए नौकरशाही की सहमति की आवश्यकता होती है। सरपंच और पंचायत सचिव को पंचायत निधि से भुगतान के लिए जारी किए गए चेक पर सह-हस्ताक्षर करना चाहिए ।

राज्य सरकार स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से स्थानीय सरकारों को बाध्य करती हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए अक्सर ग्रामीण विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, सरपंचों के लिए एक थकाऊ प्रक्रिया जिसके लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता होती है। स्थानीय कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने की सरपंचों की क्षमता सीमित है। कई राज्यों में, पंचायत को रिपोर्ट करने वाले स्थानीय पदाधिकारियों, जैसे ग्राम चौकीदार या सफाई कर्मचारी, की भर्ती जिला या ब्लॉक स्तर पर की जाती है। अक्सर सरपंच के पास इन स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति भी नहीं होती है।

अन्य स्तरों पर निर्वाचित अधिकारियों के विपरीत, सरपंचों को पद पर रहते हुए बर्खास्त किया जा सकता है। कई राज्यों में ग्राम पंचायत अधिनियमों ने जिला स्तर के नौकरशाहों, ज्यादातर जिला कलेक्टरों को आधिकारिक कदाचार के लिए सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। पूरे देश भर में, नौकरशाहों द्वारा सरपंचों को पद से बर्खास्त करने का निर्णय लेने के नियमित उदाहरण देखने को मिलते हैं। हाल के वर्षों में अधिक सरपंचों को पद से बर्खास्त किया गया है।

सरपंचों सार्थक विकेन्द्रीकरण के लिए प्रशासनिक या वित्तीय स्वायत्तता की आवश्यकता है। पंचायत मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग के अनुदानों की रिलीज और व्यय की निगरानी करनी चाहिए कि उनकी रिहाई में कोई देरी न हो। पंचायतों को स्थानीय ऑडिट नियमित रूप से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वित्त आयोग के अनुदान में देरी न हो। पंचायत मंत्रालय को पंचायतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सहायक और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति की दिशा में गंभीर प्रयास करने चाहिए। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों के सुदृढ़ीकरण को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इससे वे बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम होंगे, साथ ही नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनेंगे।

राज्य सरकारों के लिए अपने संबंधित ग्राम पंचायत कानूनों के प्रावधानों की फिर से जांच करने और स्थानीय सरकारों को धन, कार्यों और पदाधिकारियों के अधिक से अधिक हस्तांतरण पर विचार करने के लिए एक जगाने वाली कॉल है।

भंग पड़ी पंचायतें
गाँव-गाँव अब रो रहा, गांधी का स्वराज।
भंग पड़ी पंचायतें, रुके हुए सब काज।।
कहाँ बचे भगवान से, पंचायत के पंच।
झूठा निर्णय दे रहे, ‘सौरभ’ अब सरपंच।।
पंचायत के आज कल, बदल गए है पक्ष।
दाँव पेंच में उलझते, पंच के संग अध्यक्ष।।
पंचायत विषधर करे, हुई बहस पुरजोर।
हम से विष में आदमी, क्यों आगे हर ओर।।
रही नहीं पंचायतें, रहे नहीं वो गाँव।
फँसकर कोर्ट कचहरियां, घिस-घिस जाते पाँव।।
न्याय रूप भगवान का, चलता इनसे राज।
पंचायत हो सच अगर, बनते सबके काज।।
पंच राम का रूप थे, राम राज चहुँ ओर।
कहाँ गया वो राज अब, कहाँ सुनहरी भोर।।
जनहित करें न काम जो, वो कैसे सरपंच।
चढ़ना उनका पाप है, पंचायत के मंच।।
बिखर गई पंचायतें, रूठ गए है पंच।
भटक राह से है गए, स्वशासन के मंच।।

(सत्यवान ‘सौरभ’ के चर्चित दोहा संग्रह ‘तितली है खामोश’ से। )

About author

डॉo सत्यवान ‘सौरभ’
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045
facebook – https://www.facebook.com/saty.verma333
twitter- https://twitter.com/SatyawanSaurabh


Related Posts

Prem prateek by jayshree birmi

November 7, 2021

प्रेम प्रतीक गहने शरीर का सिंगार हैं तो गुण आंतरिक शक्ति और सिंगार भी हैं।अच्छा स्वभाव और सकारात्मक विचारों से

लेख- दीपावली मनाने की लोककथाये/विज्ञान – R.S. Meena

November 7, 2021

लेख- दीपावली मनाने की लोककथाये/विज्ञान दीवाली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं व मान्यताएं हैं। इसी अनुसार देश में विभिन्नता

Haar Dubara (cricket) by Jayshree birmi

November 7, 2021

 हार दुबारा(क्रिकेट )? क्रिकेट एक खेल हैं और इसे खेलदिली से ही खेलना चाहिए।वैसे तो सभी खेलों को ही खेलदिली

कुदरत और हम – जयश्री बिरमी

November 7, 2021

 कुदरत और हम  दुनियां में विकास और पर्यावरण में संतुलन अति आवश्यक हैं।किंतु विकास के लिए पर्यावरण के महत्व  को

khyaati by Jayshree birmi

November 7, 2021

 ख्याति देश भक्ति या राष्ट्र के विरुद्ध बयान बाजी या प्रवृत्ति करके मिलती हैं ख्याति! आए दिन कोई बड़ा आदमी

Aaj ke dhritrastra by Jayshree birmi

November 7, 2021

 आज के धृतराष्ट्र  हमारे देश ने बहुत ही उन्नति की हैं,दिन ब दिन दुनियां की रेटिंग मेगाजिंस में हमारे करोड़पतियों

Leave a Comment