Follow us:
Register
🖋️ Lekh ✒️ Poem 📖 Stories 📘 Laghukatha 💬 Quotes 🗒️ Book Review ✈️ Travel

lekh, satyawan_saurabh

क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है?

क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है? सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के …


क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है?

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकर्ताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। आरटीआई के बारे में जागरूकता अभी बहुत कम है। जागरूकता का स्तर विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे महिला ग्रामीण आबादी, ओबीसी/एससी/एसटी आबादी के बीच कम है। आरटीआई शासन के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए एक आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए।

-डॉ सत्यवान सौरभ

आरटीआई अधिनियम, 2005 सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके लोगों को नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। कार्यकर्ताओं, वकीलों, नौकरशाहों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों सहित विभिन्न वर्ग के नागरिक पंचायत स्तर से लेकर संसद तक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अधिकांश आरटीआई आवेदन ऐसे लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं जो अपने मूल अधिकारों और अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसने उस हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोगों ने यह जानने के लिए आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया है कि करदाताओं के पैसे के साथ क्या हो रहा है। इससे उन्हें आदर्श, कॉमनवेल्थ गेम्स और व्यापम जैसे बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने में मदद मिली है। अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 60 लाख आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। इसका उपयोग नागरिकों के साथ-साथ मीडिया द्वारा भी किया जाता है। वे मानवाधिकारों के उल्लंघन का पर्दाफाश करने में भी सक्षम रहे हैं, और फिर उन मामलों में भी जवाबदेही तय करने में सक्षम रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का दावा करने का अधिकार है। इससे जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत हुआ।

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकर्ताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। उदा. न्यायपालिका अधिनियम के अधीन नहीं है। आरटीआई के कार्यान्वयन के लिए पीआईओ को आवेदक को फोटो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आदि के माध्यम से जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

इस कानून के बारे में जागरूकता की कमी और व्यापक रूप से अपनाने की कमी आज भी है।
150 शब्दों के भीतर आरटीआई आवेदन वाले कुछ राज्य है वहां विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल सकता है। जन सूचना अधिकारी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते है कि विभाग के पास जानकारी नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना रखने वाले का पता लगाने और आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। बड़ी संख्या में इनकार जहां लोगों को सिर्फ यह बताया जाता है कि यह जानकारी आपको प्रदान नहीं की जा सकती है, जो एक अवैध इनकार है।

सरकार से सूचना मांगने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, डेटासेट और सूचना का रखरखाव सार्वजनिक डोमेन में रखना एक बड़ी समस्या बन गई है। उदाहरण: कोविड -19 के दौरान जब सरकार से पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की जान चली गई, प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में, तो सरकार ने कहा, हमारे पास कोई डेटा नहीं है. सूचना आयुक्तों के पास आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। आयोग के आदेश के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यकर्ताओं को मुआवजे के पुरस्कार के मामले में, अनुपालन सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड रखने की खराब प्रथाएं सूचना आयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे पूरक कानूनों को कमजोर करती है। सरकार द्वारा संशोधन के प्रयास भी इसको कमजोर करते है जैसे फाइल नोटिंग सूचना के अधिकार का हिस्सा नहीं होंगे राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

आरटीआई उपयोगकर्ताओं की धमकियों, हमलों और हत्याओं के बावजूद लोग अभी भी कानून का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं, जो इस तथ्य की गवाही देता है कि यह कुछ ऐसा है जो उन्हें बहुत शक्तिशाली लगता है। डेटा संरक्षण विधेयक आरटीआई कानून में इस तरह से संशोधन करने की एक प्रणाली स्थापित करेगा कि सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को छूट दी जाएगी। ऐसी बारीक जानकारी है जो यह कहते हुए लगाई जाती है कि यह उस व्यक्ति का नाम है, [ये हैं] जो राशन उन्हें दिया जा रहा है, उनका पता, ताकि सरकार पर दबाव बनाने और उन्हें रोके रखने के लिए सोशल ऑडिट को सक्षम किया जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम सामाजिक न्याय, पारदर्शिता प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया था लेकिन व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं के कारण यह अधिनियम अपने पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। आरटीआई के बारे में जागरूकता अभी बहुत कम है। जागरूकता का स्तर विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे महिला ग्रामीण आबादी, ओबीसी/एससी/एसटी आबादी के बीच कम है। आरटीआई शासन के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए एक आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए।

About author

Satyawan saurabh
 डॉo सत्यवान ‘सौरभ’
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045
facebook – https://www.facebook.com/saty.verma333
twitter- https://twitter.com/SatyawanSaurabh

Related Posts

क्या दल बदलुओं की खाल उधेड़नी पड़ेगी?

August 14, 2022

 क्या दल बदलुओं की खाल उधेड़नी पड़ेगी?  हम उनको इसलिए चुनते हैं कि हमारे नौकर बनकर कार्य करें, लेकिन वे

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा

August 14, 2022

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा  भारत भाग्य विधाता – किसी भी राष्ट्र का ध्वज अभिव्यक्ति और आजादी का प्रतीक होता है 

लोकशाही/ lokshahi

August 11, 2022

 लोकशाही एक जमाने में पूरी दुनियां में राजा रानियों का राज था।सभी देशों में राजाओं का शासन था,और लोग उनकी

उड़े तिरंगा बीच नभ

August 11, 2022

उड़े तिरंगा बीच नभ आज तिरंगा शान है, आन, बान, सम्मान।रखने ऊँचा यूँ इसे, हुए बहुत बलिदान।। नहीं तिरंगा झुक

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2022 पर विशेष

August 11, 2022

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2022 पर विशेष आओ पीढ़ियां हाथ मिलाए अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक

रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 पर विशेष

August 10, 2022

 ॐ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:।  तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल।। रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 पर

Leave a Comment